इंदौर कोर्ट ने पहली बार किसी युवती को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी युवती किशोर को धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी और उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे।