शरियत कानून मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाला है और उन्हें संपत्ति के बंटवारे में समान अधिकार नहीं देता। इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। इस मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।